Gurugram News Network – रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी (RERA) हरियाणा ने कोरल रियल्टर्स बिल्डर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RERA ने बिल्डर के एक चल रहे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन विभाग में कराए बिना उसकी यूनिट को बेचने का प्रोसस शुरू कर दिया था। बिल्डर द्वारा न केवल प्रोजेक्ट की यूनिट को बेचा जा रहा था बल्कि उसके लिए विज्ञापन जारी करने के साथ ही उसकी मार्केटिंग भी की जा रही थी।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर की यह गतिविधि रेरा एक्ट 2016 की धारा 3 का उल्लंघन है। जिस पर बिल्डर को 50 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। इस जुर्माना राशि का भुगतान करने के बाद ही बिल्डर को अब इस प्राेजेक्ट पर लाइसेंस मिल पाएगा। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर द्वारा सेक्टर-56 में कमर्शियल प्रोजेक्ट मेट्रो वर्ल्ड मॉल का निर्माण कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी थर्ड पार्टी के राइट क्रिएट नहीं किए जा सकते। अगर ऐसा किया जाता है तो यह एक्ट की धारा 3 का उल्लंघन है।
अधिकारियों ने बताया कि एक्ट के अनुसार कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को रजिर्स्ड कराए बिना न तो उसकी एडवरटाइजमेंट कर सकता है और न ही कोई बिक्री कर सकता है। यहां तक कि किसी को बेचने के लिए ऑफर भी नहीं दे सकता, लेकिन बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग में आवेदन करने के बाद ही इसकी बिक्री की कार्रवाई शुरू कर दी। RERA चेयरमैन अरुण कुमार ने कहा कि एक्ट की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर को प्राेजेक्ट को बेचने से पहले विभाग में रजिस्र्ड कराना होगा।